विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका एसएलपी को किया निरस्त। Uttarakhand 24×7 Live news
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष याचिका को आज निरस्त कर दिया है। दरअसल इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। इससे बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में नियमों के विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराते हुए बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा दाखिल याचिका SLP को मात्र डेढ़ मिनट की सुनवाई में ही निरस्त कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित तिवारी के मुताबिक साल 2021 में विधानसभा में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों ने जो याचिका दाखिल की उसको आज उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच के न्यायधीश हृषिकेश रॉय और न्यायधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने सुना सुप्रीम कोट की डबल बेंच ने महज डेढ़ मिनट में ही याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त कर दिया और पहले लिए गए
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के फैसले को सही ठहराया। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नियम विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। जिसमें 2016 से 2021 में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की विशेषज्ञ जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेवाएं समाप्त की गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि
भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्तियां और नियमों में पारदर्शिता स्थापित हो इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन की पहल की थी। उत्तराखंड विधानसभा अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरी जायेगी। इस संशोधन के साथ शासन ने सेवा नियमावली पर सहमति जताते हुए इसे विधानसभा को लौटा दिया है। संशोधित नियमावली में विधायी को फिर से विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की ओर से अधिवक्ता अमित तिवारी और वकील अर्जुन गर्ग ने पैरवी की।
