महिला आरक्षण विधेयक और धर्मांतरण विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी। Uttarakhand24×7livenews
उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिलाओ को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पास कराकर राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा था जिस पर आज महाहिम राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है।
बता दें कि राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई है लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया इस वजह से विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया,वहीँ महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल नें अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा की महिला आरक्षण बिल कों असली अम्लीजामा धामी सरकार नें पहनाया है हालांकि स्वामी नित्यनंद सरकार मे महिलाओं कों आरक्षण मिल गया था लेकिन वैधानिक रूप से इसको मंजूरी अब मिली है, साथ ही धर्मांतरण कानून पर राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पूरी तरह से इसका श्रेय धामी सरकार को दिया है।
