मसूरी: दूकानों के छज्जे निकालने के लिए नगर पालिका द्वारा जारी हुए निर्देश, मानक से हुए छज्जे बाहर तो होगी कार्यवाही।
मसूरी मॉल रोड व् अन्य बाज़ारों में स्तिथ दूकानों के छज्जे – छत निकालने के लिए नगर पालिका द्वारा निर्देश दिए गए हैं :
सिर्फ 2 फ़ीट 6 इंच तक का छज्जा – छत दूकान के बहार मान्य होगा
कृपया करके उक्त मानक को देखते वे अपनी दूकान के छज्जे की स्तिथि अगले 2 दिन में ठीक करें अन्यथा ये अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा।
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन
