तैश में शस्त्र लहराने पर डीएम की कड़ी कार्रवाई जाने पूरी खबर। Uttarakhand 24×7 Live news

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देहरादून थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा शस्त्र लहराने की घटना सामने आई। इस मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि “कानून से खिलवाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। शस्त्रों का दुरुपयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, जनपद देहरादून द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। मामूली विवाद के दौरान इस प्रकार शस्त्र प्रदर्शित करना लाइसेंस की शर्तों का घोर उल्लंघन है तथा इससे भविष्य में शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना प्रबल होती है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उक्त घटना के संबंध में थाना रायपुर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लाइसेंस निरस्तीकरण का अनुरोध जिलाधिकारी से किया, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन शर्तों के अधीन शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाता है, उनका उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है तथा दोनों पक्षों को तलब किया गया है।

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