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गरीब कैदियों को मिलेगी सहायता गृह सचिव। Uttarakhand 24×7 Live news

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ जल्द उत्तराखंड में प्रभावी होगी। इसके लिए जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन करने के आदेश जारी किए हैं। जो ऐसे कैदियों को जो पैसे की कमी के कारण जेलो में बंद है उनकी आर्थिक मदद करने का काम करेगी।
ऐसे गरीब कैदियों, जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाये गए जुर्माने को अदा न कर पाने अथवा जमानत राशि वहन न कर पाने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया की उत्तराखंड की जेलो में ऐसे कैदियों की एक बड़ी संख्या है जो जमानत होने के बावजूद भी पैसों की कमी के कारण रिहा नहीं हो पा रहे है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्य में इस योजना के प्रभावी होने के लिए सभी जिलों में सशक्त समिति का गठन किया है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, जनपद न्यायाधीश द्वारा संबंधित कारागार क्षेत्र के नामित न्यायाधीश सदस्य होंगे।

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