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वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान में हुआ नया आदेश जारी। Uttarakhand 24×7 Live news

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वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान में हुआ नया आदेश जारी !

प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत विभाग ने किया आदेश जारी !

वन भूमि पर बसे गोठ,खते, वन ग्राम एवं वन टोंग्या ग्रामों पर अभी नहीं होगी कार्रवाई

ऐसे क्षेत्रों के विनियमितीकरण व्यवस्थापन नीति निर्धारण के बाद ही होगी कार्रवाई

जसपुर उधमसिंह नगर के क्षेत्र वासियों को मिलेगी राहत

हालांकि नदियों किनारे बसे अवैध निर्माण को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार हटाया जाएगा

वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत उत्तराखंड विभाग की ओर से उत्तराखंड के सभी प्रभागीय वनाधिकारी और उपनिदेशक वन विभाग को कार्यालय की और से एक आदेश जारी किया गया है
विभाग को जनप्रतिनिधियों से शिकायत मिल रही थी की वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान में वन प्रभागों ,वन क्षेत्राधिकारी ,उपवन क्षेत्राधिकारी ,वन दरोगा व वन आरक्षियों भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को ख़ाली कराए जाने के नोटिस रेंज स्तर से जारी किए जा रहे हैं जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तराखंड संशोधन 2001 )की धारा 61 (क) व 62(ख) के प्रावधानों रूप नहीं है
आदेश में लिखा गया कि

वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने बेदख़ली हेतु नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी है अतः आप उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अपने अधीनस्थ फिल्ड कार्मिकों में इसका प्रचार प्रसार भी करें जिससे जनमानस में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने पाए

विभाग की ओर से ये भी लिखा गया कि यह भी अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22 /5 /223 को आहूत VC आयोग प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक VC दिनांक 23//05/ 2023 में दिए गए निर्देशों के क्रम में नदियों के किनारे जहाँ वन क्षेत्रों में उपखण्ड चुगान कार्य चल रहा है उस वन क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे अवैध झाले कच्चे मकान दुकान आदि को नियमानुसार तुरंत प्रभाव से हटाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए

वन भूमि पर बसे गोठ,खते, वन ग्राम एवं वन टोंग्या ग्रामों पर अभी नहीं होगी कार्रवाई

वन भूमि पर बसे वन ग्राम एवं ग्रामों आदि क्षेत्रों के भी नियमितीकरण विस्थापन हेतु नीति निर्धारण किया जाना है अतः ऐसे क्षेत्रों हेतु पृथक से नीति निर्धारण उपरांत ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी |

यह आदेश मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के डॉक्टर पराग मधुकर धकाते की ओर से जारी किया गया है

दरअसल राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर जसपुर जिला उधम सिंह नगर के लोगों को राहत देने के लिए लिखा था
विनय रोहिला ने पत्र में लिखा था कि जसपुर जिला उधमसिंह नगर तथा अन्य क्षेत्रों में सिख वह अन्य समाज पिछले कई वर्षों से किसानी खेती का कार्य कर रहे हैं कुछ क्षेत्रों को राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री द्वारा ही की गई थी जिसका प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास है जब तक यह क्षेत्र राजस्व ग्राम न बनाया जाए तब तक वन विभाग की और से जारी नोटिस को निरस्त कर दिया जाए

जनहित में इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग को निर्देशित किया था

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