नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नारको और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि पुलकित आर्य का एक से तीन फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना था। लेकिन इस बीच पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन देदी.इस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नारको और पोलीग्राफी टेस्ट पर रोक लगा दी ।.
आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था। इसके लिए पुलिस पहले ही करीब 30 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी थी। इसमें पुलिस के बताए गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया था।