रोड कटिंग में नियमों की अनदेखी, पिटकुल की अनुमति निरस्त, अभियंता व ठेकेदार पर मुकदमा। Uttarakhand 24×7 Live news
देहरादून सूवि,रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड पिटकुल,को दी गई रोड कटिंग की अनुमति निरस्त कर दी गई है तथा कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता एवं ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल को भूमिगत करने के कार्य के दौरान आए दिन लोगों के घायल होने की घटनाओं को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। इसके पश्चात संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में अनुमति निरस्त करते हुए अधिशासी अभियंता एवं ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया।
उप जिलाधिकारी न्याय,कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित समय एवं शर्तों के विपरीत रोड कटिंग कार्य किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जिला प्रशासन ने पिटकुल को निर्देशित किया है कि सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता, ठेकेदार एवं अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अधीक्षण अभियंता परियोजना क्रियान्वयन, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने (कुल लंबाई 1996 मीटर, जिसमें 5 रोड क्रॉसिंग शामिल हैं हेतु रोड कटिंग की अनुमति का अनुरोध किया गया था। परियोजना समन्वय समिति, जनपद देहरादून की 19 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून सदस्य सचिव, परियोजना समन्वय समिति द्वारा पत्र दिनांक 01 जनवरी 2026 के माध्यम से 16 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया, जहां अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन पाया गया। इससे आमजन को भारी असुविधा, यातायात बाधा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया तथा अनुमति निरस्त कर दी।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
