जाने धनी सरकार की कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले बस एक क्लिक से। Uttarakhand 24×7 Live news

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, हालांकि उत्तराखंड विधानसभा का प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मानसून सत्र आहूत होने की अधिसूचना जारी होने के चलते और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के 24 और 28 जुलाई को मतदान होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से आज कैबिनेट में लिए गए फैसलों की आधिकारिक तौर पर ब्रीफिंग नहीं की जा सकी, शासन के उच्च स्तरीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए…….

आइए अब आपको बताते हैं आज हुई धामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को…..

*1*
कुम्भ मेला-2027 के सुचारू सम्पादन के लिए मेलाधिष्ठान में पदों के सृजन के सम्बन्ध में कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगामी साल 2027 हरिद्वार में माह जनवरी से अप्रैल माह
तक कुम्भमेला आयोजित किया जाना है, जिसके लिए कुम्भ मेला-2027 के संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए मेला अधिष्ठान कार्यालय में 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स, इस प्रकार कुल 82 पदों को सृजित किया जाना है। जिसको कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

*2*
प्रस्तावित नियमावली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग, राजपत्रित सेवा में नियुक्त व्यक्त्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 15.09.2022 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के नियम 5 भर्ती का स्रोत, नियम 6 आयु और नियम 8 अनिवार्य शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन करते हुए निम्नवत प्राविधान किये जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।

1-
प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 02 साल की सेवा,मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिनके द्वारा 10 साल की सेवा/प्रवक्ता पद पर पदोन्नत ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा प्रवक्ता के पद पर 10 साल की पूर्ण कर ली गयी है, के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने के लिए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्राप्त ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एल.टी. के पद पर सम्मिलित रूप से 15 साल की सेवा पूर्ण कर ली गयी है और मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा उक्त पद पर न्यूनतम 15 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो और जो निर्धारित शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हैं, भी सीमित विभागीय परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

2 –
प्रधानाचार्य पद पर भर्ती के लिए पहली बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा में नॉन बी०एड० प्रवक्ता भी पात्र होंगे।

3 –
सीमित विभागीय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया जा रहा है।
इसको किए जाने के लिए कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिए

*3*

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1- खा के अनुच्छेद-28 कस्टम बांड को डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के लिये अधिसूचित किये जाने के संबंध में कैबिनेट ने आज निर्णय ले लिया है।

उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान के लिए तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को समाविष्ट किये जाने के लिए डिजिटल ई-स्टाम्पिंग / पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू किये जाने के लिये अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड स्टाम्प ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय, संशोधन नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी। तत्कम में आमजन को स्टाम्प कय की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध कराये जाने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-खा में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य कतिपय अनुच्छेदों को इस नियमावली के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया।

इसी क्रम में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-खा. में वर्णित गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेद 26 कस्टम बांड को इस नियमावली में सम्मिलित किया जाना है, जिससे सीमा शुल्क के लिये स्टाम्प शुल्क में इलैक्ट्रोनिक भुगतान सम्भव हो पायेगा और उत्तराखण्ड राज्य में बांड निष्पादित करने वाले करदाता इस सुविधा का पूर्ण लाभ उठा सकेंगें साथ ही इस प्रकिया के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को भी बल मिलेगा। जिसको कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

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