अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध क्या मिली सजा जाने। Uttarakhand 24×7 Live news
अंकिता हत्याकांड में लगभग 26 माह तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपितों रिसार्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसार्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को हत्या का दोषी माना है। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई प्रकरण में 28 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था और बीती 19 मई को दोनों पक्षों की गवाही व जिरह समाप्त हुई थी। गौरतलब है कि रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19-वर्षीय युवती अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को युवती का शव घटनास्थल से 13 किमी दूर चीला नहर बैराज में मिला था।
युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिज़ॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसार्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को गिरफ्तार किया था। तीनों पर युवती की हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप थे। इस मामले के बाद अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था उसी दिन से पुलकित आर्य इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है।
